नई दिल्ली : मध्यप्रदेश में 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव चलते राजनीतिक दलों की आमसभाओं पर हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है। कोरोना गाइडलाइन को आधार बनाकर ये रोक लगाई गई है। इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। ग्वालियर से भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर ने उच्च न्यायालय के आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने जनसभा करने की अनुमति पहले से दे रखी है। लेकिन उच्च न्यायालय ने आभासी सभा करने का आदेश दिया है। जिसके खिलाफ हमने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
तोमर ने अपनी याचिका में इस बात का भी जिक्र किया है कि पहली नजर में ‘उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश से चुनाव प्रचार करने के अधिकार का हनन होता है क्योंकि निर्वाचन आयोग, केन्द्र सरकार और मप्र सरकार ने इसकी अनुमति दी है।
उधर याचिकाकर्ता का कहना है किकोरोना को लेकर चुनाव आयोग ने जो निर्देश जारी किए हैं, उनका उल्लंघन हो रहा है। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में दायर याचिका में सभी दलों पर गंभीर आरोप लगाया कि कोविड-19 का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
उपचुनाव को लेकर आमसभाओं पर हाई कोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती
Last Updated: October 24, 2020 " 04:47 pm"
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