एग्जिट पोल पर 01जून तक लागू रहेगा प्रतिबंध

  
Last Updated:  April 20, 2024 " 03:42 pm"

इंदौर : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन, प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसके प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध एक जून की शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 28 मार्च 2024 को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।

उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार भी नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

Facebook Comments

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *