इंदौर : कलेक्टर मनीष सिंह ने साफ किया है कि शहर में नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान व्यावसायिक प्रतिष्ठान व दुकानें बन्द रहेंगे। होटल्स व गार्डन आदि में पार्टी नहीं हो सकेगी। पिकनिक स्पॉट व स्विमिंग पूल भी बन्द करने के आदेश दिए गए हैं। बहुत आवश्यक होने पर ही मूवमेंट किया जा सकता है। किसी तरह के धार्मिक आयोजन, गेर, फाग उत्सव आदि की अनुमति भी नहीं दी जाएगी।
दवा, राशन, किराना रहेंगे प्रतिबन्ध से मुक्त।
कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक जिले में दवाई की दुकानें, राशन, किराना दुकान, दूध डेयरी आदि प्रतिबन्ध से मुक्त रखे गए हैं। रेस्टोरेंट्स, कोचिंग आदि में 50 परसेंट क्षमता के साथ ही उपस्थिति हो सकती है। श्री सिंह ने कहा कि मुझे विश्वास है कि जिले में फोर्सेबल कंप्लायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग स्वयं ही प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करेंगे।
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