जिला न्यायालय ने जारी किए आदेश।
गबन के रुपयों से महू में खरीदी थी 2.17 बीघा जमीन और कार।
इंदौर : कलेक्टर कार्यालय के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए बाबू मिलाप चौहान की संपत्ति कुर्क की जाएगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीपी शर्मा की अदालत ने बुधवार को इसके आदेश जारी कर दिए। मिलाप के अलावा उसकी पत्नी मनीषा, भाई राहुल, राहुल की पत्नी बबीता और साले आशीष चौहान की संपत्तियों की जानकारी भी जुटाई गई है।
बताया जाता है कि आरोपी बाबू मिलाप ने 5.67 करोड़ रुपए से भी अधिक का घोटाला किया था। उसने हितग्राहियों की राशि अपने व रिश्तेदारों के 30 खातों में ट्रांसफर कर ली थी। मिलाप ने पत्नी मनीषा, भाई राहुल की पत्नी बबीता और साले आशीष के खाते में भी गबन का रुपया डाला था। इन्हीं रुपयों से उसने महू के ग्राम जामली में पत्नी के नाम 0.834 बीघा, बबीता के नाम भी 0.834 बीघा और आशीष के नाम 0.502 बीघा जमीन खरीदी। मिलाप ने अपने खाते में जो रुपए ट्रांसफर किए थे उनसे एक कार भी खरीदी थी।
कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी. के निर्देश पर तत्कालीन एडीएम राजेश राठौर ने घोटाले की परतें खोली थीं। इसके बाद तहसीलदार मनीष सिकरवार ने रावजी बाजार थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी।