इंदौर : दिनांक 31.03.2021 को विशेष न्यायाधीश नीलम शुक्ला, जिला इंदौर की अदालत ने थाना बाणगंगा के अपराध क्रमांक 214/2013 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी राहुल पिता इंदौरीलाल, आयु 22 वर्ष निवासी भागीरथपुरा को धारा 376(2)(आई) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपए के अर्थदंड व अर्थदंड अदा न किये जाने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगताए जाने का आदेश दिया गया। इसके साथ धारा 354, 506 भाग-2 भादवि, तथा धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम में 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास तथा दो-दो हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की अदायगी न किए जाने पर 01-01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर द्वारा की गई।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 19/02/2014 को नाबालिग बालिका ने पुलिस थाना बाणगंगा इंदौर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह कक्षा आठवीं की छात्रा है। जब वह सुबह टायलेट के लिए घर के बाहर बने टायलेट में गई थी, तभी आरोपी राहुल उर्फ बडू आया और बुरी नीयत से उसका हाथ पकडकर अश्लील हरकत करने लगा।वह उसे घसीटकर ले गया तथा चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ दुष्कृत्य किया। उसने पीडिता को यह धमकी भी दी यदि यह बात किसी को बात बताई तो जान से मार देगा। उक्त सूचना पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना व अनुसंधान के बाद चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विस्तृत सुनवाई के बाद आरोपी को उक्त दंड से दंडित किया गया।