कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जारी किया आदेश

  
Last Updated:  January 14, 2022 " 11:53 pm"

इंदौर : इंदौर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु इन्दौर शहर एवं जिले में कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा आदेश जारी किया गया है। उल्लेखित प्रतिबंधों के साथ-साथ मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में निम्नानुसार अतिरिक्त दिशा निर्देश / प्रतिबंध सम्पूर्ण इन्दौर जिले हेतु प्रभावशील किए गए हैं।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार कक्षा पहली से 12 तक के समस्त निजी एवं शासकीय स्कूल व इन्हीं कक्षाओं से संबंधित होस्टल 31 जनवरी,2022 तक के लिए बंद रहेंगे। जनवरी 2022 में आयोजित होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षाओं के संबंध स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। सभी प्रकार के मेले (धार्मिक / व्यावसायिक) जहां जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त जुलूस एवं रैली प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त राजनैतिक / सांस्कृतिक / धार्मिक / सामाजिक / शैक्षणिक/ मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा। अर्थात खुले क्षेत्र में भी होने वाले इस श्रेणी के आयोजनों में अधिकतम 250 व्यक्ति ही शामिल हो पाएंगे। बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन / कार्यक्रम हो सकेंगे।
इसी प्रकार खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। स्टेडियम में खिलाड़ी खेलकूद संबंधित गतिविधि कर सकेंगे किन्तु दर्शकों का उपस्थित होना प्रतिबंधित रहेगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अनिवार्य होगा। जैसे मास्क का उपयोग सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी। मास्क नहीं पहनने अथवा मास्क नाक के नीचे पाए जाने पर रूपए 200 रूपए का अर्थदण्ड स्थानीय निकायों द्वारा किया जा सकेगा। कोविड की जॉच करने वाली समस्त निजी लैब के संचालकों को निर्देशित किया गया है कि सेम्पल लेते समय संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर एवं पता अनिवार्यतः डाले। व्यक्ति द्वारा दिए जा रहे मोबाइल नंबर की पुष्टि अवश्य की जाए। घर के पते की पुष्टि उसके फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस आदि से की जाए। गलत मोबाइल नंबर व पता पाए जाने पर उस लैब के विरूद्ध धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के इस आदेश का उल्लंघन माना जाकर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत कार्रवाई होगी।

यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल प्रभावशील किया गया है।

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