भोपाल : प्रदेश में कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए रखते हुए हेयर कटिंग सैलून और पार्लर संचालित करने के लिये स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटॉकॉल (SOP) जारी कर दिया गया है।
ग्रीन जोन में ही खोले जाएंगे सैलून और पार्लर।
सैलून संचालक अपनी हेयर कटिंग सैलून और पार्लर, तय दिशा- निर्देशों का पालन करते हुए ही चालू कर सकेंगे।
बुखार, जुकाम, खांसी वालों को प्रवेश नहीं।
गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
प्रमुख सचिव गृह एसएन मिश्रा ने बताया कि सेलून एवं पार्लर में बुखार, जुकाम, खॉसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। प्रवेश द्वार पर हैण्ड सेनिटाइजर की उपलब्धता एवं उसका उपयोग अनिवार्य होगा। सभी केश शिल्पियों एवं स्टॉफ के लिये फेस मास्क, हेड कवर एवं एप्रन का उपयोग हर समय जरूरी होगा। प्रत्येक ग्राहक के लिये अलग से डिस्पोजेबल तौलिया और पेपर उपयोग में लाना होगा। हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर में उपयोग किये जाने वाले सभी औजारों एवं उपकरणों को एक बार उपयोग करने के बाद सेनिटाइज करना आवश्यक होगा। प्रत्येक हेयर कट के उपरांत स्टॉफ को अपने हाथों को सेनिटाइज करना होगा। कॉमन एरिया, फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सीढ़ियों एवं हैण्डल्स को डिसइन्फेक्शन किया जाना अनिवार्य होगा।