इंदौर : चेन खींचकर लूट करने वाले आरोपी को अदालत ने 05 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया है। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय- श्रीमान मुकेश नाथ बाइसवें अपर सत्र न्यायाधीश जिला इंदौर के न्यायालय ने थाना परदेशीपुरा जिला इंदौर के सत्र प्रकरण क्रमांक 227/2017, में निर्णय पारित करते हुए आरोपी विशाल पिता नेमीचन्द यादव निवासी – 931 न्यू गौरी नगर, इंदौर (म.प्र.) को दोषी पाते हुए धारा 392 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार मिलन द्वारा की गई।
ये था मामला।
दिनांक 03.01.2017 को फरियादी ने थाने आकर रिपोर्ट की थी कि मैं अपनी पत्नी के साथ आस्था टॉकीज में फिल्म देखने के बाद घर जा रहा था। जैसे ही नंदा नगर की तरफ आस्था टॉकीज की ओर से मुडा तो उल्टी दिशा से आ रहे मोटरसाइकिल सवार लडके ने मेरी पत्नी के गले में पहनी सोने की चेन खींची तो चेन टूट गई और दोनों ही मोटर साइकिल आपस में टकराकर गिर गयी । चेन खींचने वाला चेन लेकर भागने लगा जिसे मैं पकडने को दौडा तो तभी दो पुलिस वाले संजय व करिप्पा भी आ गए, जिनकी मदद से चेन लूटेरे को पकड लिया गया। उसके कब्जे से मेरी पत्नी की सोने की चेन बरामद हुई। पूछताछ में उसने अपना नाम विशाल बताया था । उसके बाद हम सभी थाने आए जहॉ पर रिपोर्ट लिखाई । उक्त रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 392 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया गया और सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया । जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई ।