हाइकोर्ट ने तीन सदस्यीय समिति बनाने के दिए निर्देश।
इंदौर : जिला न्यायालय परिसर इन्दौर की पार्किंग समस्या के निराकरण हेतु होप टेक्सटाइल्स की रिक्त पड़ी हुई शासकीय भूमि उपलब्ध होगी। इन्दौर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष गोपाल कचोलिया और सचिव घनश्याम गुप्ता ने बताया कि जिला न्यायालय परिसर इन्दौर में व्याप्त वाहन पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए इन्दौर अभिभाषक संघ की ओर से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ-इन्दौर में विचाराधीन रिट पिटिशन (होप टेक्सटाइल्स लिमिटेड और अन्य विरूद्ध प्रिंसिपल सेक्रेटरी मध्यप्रदेश शासन और अन्य ) में एक अर्जी लगाकर उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि जिला न्यायालय परिसर,इन्दौर से लगी होप टेक्सटाइल्स की रिक्त पड़ी शासकीय भूमि जिला न्यायालय परिसर ,इन्दौर में आने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग की उचित व्यवस्था हेतु उपलब्ध करवाई जाए। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इन्दौर खंडपीठ में न्यायमूर्ति श्री विजय कुमार शुक्ला के न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हो रही थी। दिनांक 17/10/2023 को इन्दौर अभिभाषक संघ की ओर से लोकेश मेहता एडवोकेट उपस्थित हुए थे। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद अर्जी का निराकरण करते हुए होप टेक्सटाइल्स की जमीन जिला न्यायालय में आने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग हेतु अस्थाई रूप से उपलब्ध करवाने के लिए प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने का आदेश दिया, जिसमें अध्यक्ष प्रधान जिला न्यायाधीश, सदस्य जिला कलेक्टर या उनका प्रतिनिधि, सदस्य इन्दौर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष /सचिव रहेंगे। कमेटी उपरोक्त स्थान का अवलोकन कर पार्किंग व्यवस्था के लिए स्थान व जमीन का निर्धारण करेंगी।