इंदौर : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन्दौर सुबोध कुमार जैन के मार्गदर्शन में आगामी 12 मार्च, 2022 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीष श्रीवास्तव के अनुसार वर्ष 2022 की इस पहली नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित मोटर दुर्घटना दावा, सिविल, विद्युत चोरी से संबंधित, चेक बाउन्स, भरण पोषण, घरेलू हिंसा, श्रम प्रकरण, राजीनामा योग्य दांडिक/आपराधिक प्रकरणों एवं प्रीलिटिगेशन मामलों का निराकरण आपसी समझौतों के आधार पर किया जाएगा।
जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव मनीष श्रीवास्तव के अनुसार लोक अदालत में ऐसे प्रकरणों को रखा जाता है, जिनमें पक्षकारों के बीच समझौते की संभावना हो, ऐसे पक्षकारों को लोक अदालत की खण्डपीठ द्वारा समझाइश दी जाती है। इसके फलस्वरूप यदि पक्षकारों के मध्य राजीनामे की सहमति बनती है, तो पक्षकारों के मध्य तय शर्तो के अनुसार राजीनामा न्यायालय के समक्ष हो जाता है। लोक अदालत में आपसी राजीनामे के आधार पर प्रकरणों के निराकरण की दशा में पक्षकारों के मध्य संबंध मधुर बने रहते हैं। लोक अदालत में मामले का निराकरण समझौते के आधार पर होने पर पैसे और समय दोनों की ही बचत होती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन्दौर ऐसे सभी पक्षकारों ‘‘जिनके चेक बाउन्स के मामले न्यायालयों में लंबित हैं, जिसमें वे फरियादी/अभियुक्त के रूप में पक्षकार है‘‘ तथा ‘‘ऐसे सभी पक्षकार, जिन्हें वाहन दुर्घटना के फलस्वरूप चोटें कारित हुई हैं या उनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है तथा ऐसे पक्षकार जिनके विरूद्ध कोई राजीनामा योग्य दीवानी या आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, जिनमें वे राजीनामा करना चाहते हों या सुलहवार्ता के फलस्वरूप जिनमें राजीनामा की संभावना हो‘‘ से अपील करता है कि वें जिस न्यायालय में उनका मामला लंबित है, उस न्यायालय में राजीनामा के संबंध में वार्ता हेतु उपस्थित होकर दिनांक 12 मार्च, 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं।
जिला न्यायालय में 12 मार्च को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन
Last Updated: February 25, 2022 " 04:03 pm"
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