भोपाल : रेलवे अब उन यात्रियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगा जो रेलवे स्टेशनों व ट्रेनों में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के नियमों का पालन नहीं करेंगे। यदि कोई यात्री ट्रेन या स्टेशन पर मास्क नहीं पहनता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता या कोविड-19 संक्रमित होने या सैंपल देने के बाद रिपोर्ट आने के पहले ट्रेन में यात्रा करता पाया जाए तो उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई होगी। इसके तहत 5 साल की सजा का प्रावधान है।
थूकने पर भी लगेगा जुर्माना।
यदि कोई यात्री स्टेशन, ट्रेन के अंदर थूकता पाया जाता है और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जारी निर्देशों का पालन नहीं करता मिलता तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट-1989 की धारा-153 के तहत जुर्माने या सजा का प्रावधान होगा।
जनहानि व संपत्ति के केस होते हैं दर्ज।
रेलवे एक्ट-1989 के तहत आने वाली धारा-153 में ऐसी सजा दी जा सकेगी। इस धारा में जनहानि व रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले दर्ज होते हैं। अब कोविड गाइडलाइन का पालन न करने वाले यात्री पर इसी धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है।
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