ट्रेन में पटाखे व अन्य ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर हो सकती है जेल

  
Last Updated:  October 26, 2019 " 07:48 am"

इंदौर : रेल यात्रा के दौरान आतिशबाजी का सामान ले जाना आपको जेल की हवा खिला सकता है। रेलवे ने कुछ ऐसी चीजों को यात्रा के दौरान ले जाना प्रतिबंधित किया है जिनसे रेल यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है। रेलवे ने त्योहारी सीजन में ट्वीट करके रेलगाड़ियों और रेल परिसर में ज्वलनशील सामग्री जैसे पटाख़े, फूलझड़ी, गैस सिलेंडर, केरोसीन, बारूद आदि न ले जाने की हिदायत दी है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि अगर कोई ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ या सामग्री ले जाते हुए दिखे तो तुरंत 182 पर सूचित करें ।

ये वस्तुएं हैं प्रतिबंधित।

रेल यात्रा के दौरान स्टोव, गैस सिलेंडर, ज्वलनशील केमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने वाले तेल, ग्रीस, घी और ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को क्षति पहुंच सकती है।

जुर्माना व सजा हो सकती है।

रेल यात्रा के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाने पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस धारा के तहत दोषी व्यक्ति को 1000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की सजा दी जा सकती है।

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