डायवर्शन सम्बन्धी तमाम जानकारी अब एक क्लिक पर होगी उपलब्ध

  
Last Updated:  August 11, 2021 " 12:09 am"

इंदौर : अब डायवर्शन प्रक्रिया की अधिकांश जानकारी एक क्लिक पर पायी जा सकती है। आम लोगों की सुविधा के लिए यह जानकारी भू-लेख पोर्टल और आरसीएमएस पोर्टल पर उपलब्ध करायी गई है। इससे लोगों को डायवर्शन की जानकारी और प्रक्रिया के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पोर्टल पर क्लिक कर उक्त जानकारियां सहजता से पायी जा सकती है।
कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इससे जिन भूमियों का अभी तक डायवर्शन नहीं हुआ है, उसके लिए भी लोग आगे आएंगे। डायवर्शन कराने में लोगों को सहुलियत होगी। व्यपवर्तन की सूचना, बिना सूचना व्यपवर्तन, पूर्व में किए गए व्यपवर्तन प्रकरणों की डाटा एंट्री आदि मॉड्यूल भूलेख पोर्टल एवं आर. सी. एम. एस पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं। उनके उपयोग एवं उससे सम्बंधित समस्याओं के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न रहते हैं। इन प्रश्नों का संकलन एवं उनके विधि अनुरूप उत्तर भू-अभिलेख आयुक्त कार्यालय ग्वालियर द्वारा तैयार किए गए हैं।

कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि व्यपवर्तन से सम्बंधित प्रश्न एवं उनके उत्तर को भूलेख पोर्टल एवं आर. सी. एम. एस पोर्टल पर अपलोड किया गया है जो आम लोगों के लिए उपलब्ध है। पोर्टल में व्यपवर्तन/डायवर्शन से क्या आशय है ? कब एवं किस स्थिति में डायवर्शन किया जाना चाहिए ? डायवर्शन किस माध्यम द्वारा किया जा सकता हैं। प्रक्रिया कैसे पूर्ण की जा सकती हैं ? व्यपवर्तन कराने हेतु कौन कौन से शुल्क देना होंगे ? डायवर्शन हेतु जमा की जाने वाली राशि की गणना कैसे करें ? किस माध्यम से डायवर्शन की राशि जमा की जा सकती है ? क्या डायवर्शन शुल्क में प्रीमियम एक ही बार दिया जाता है ? क्या पूर्व से किसी एक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित भूमि को किसी दूसरे प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किया जा सकता है? डायवर्शन कब किया जाना चाहिए? क्या पहले से किसी अन्य प्रयोजन में ली जा रही भूमि या पहले से किए गए निर्माण का भी डायवर्शन किया जाना चाहिए? क्या डायवर्शन किया जाना जरूरी है, एवं नहीं किया जाने पर क्या कार्यवाही की जा सकती है? क्या व्यपवर्तन की सूचना के आवेदन को रद्द किया जा सकता है? क्या किसी खसरा क्रमांक के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का व्यपवर्तन किया जाना आवश्यक है या आंशिक क्षेत्रफल का भी व्यपवर्तत किया जा सकता है? क्या एक ही खाते के विभिन्न खसरों का एक साथ व्यपवर्तन किया जा सकता है? क्या अलग-अलग खातों के अलग-अलग खसरों का एक साथ व्यपवर्तन किया जा सकता है? क्या व्यपवर्तन की राशि को परिवर्तित किया जा सकता है? व्यपवर्तन में समस्या आने पर कहा सम्पर्क किया जा सकता है? पोर्टल पर व्यपवर्तन राशि के भुगतान के पश्चात् यह कैसे कन्फर्म किया जा सकता है कि भुगतान की राशि शासन के खाते में जमा की जा चुकी है ? व्यपवर्तन की सूचना का आवेदन तथा अन्य सबन्धित दस्तासवेज डाउनलोड नहीं हो रहे है ? क्या आवेदक का भूमिस्वामी होना अनिवार्य है? क्या संस्था भूमि स्वामी के रूप में डायवर्शन के लिए आवेदन कर सकती है? क्या उपयोगकर्ता एक ही आवेदन में एक या अधिक व्यपवर्तन प्रयोजनों के लिए आवेदन कर सकता है? भूमि क्षेत्रफल का माप यदि एकड/दशमलव/हेक्टेयर/वर्ग फुट में है, क्या पोर्टल इस माप को स्वीकार करेगा? क्या डायवर्शन आवेदन करते समय पृथक से खसरा और नक्शा की प्रति आवश्यक है ? क्या ऑफ़लाइन चालान का उपयोग व्यपवर्तन की सूचना ऑनलाइन देने के लिए किया जा सकता है? उपयोगकर्ता द्वारा व्यपवर्तन की सूचना का आवेदन गलत प्रयोजन अथवा गलत क्षेत्रफल चयन किए जाने की स्थिति में क्या रद्द किया जा सकता है? ऐसे व्यपवर्तन संबंधी अनेक प्रश्नों के उत्तर पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

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