इंदौर : पति- पत्नी पर चाकू से हमला किये जाने के 9 साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 6-6 माह के दोहरे कारावास और अर्थ दंड से दण्डित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने बताया कि मामला छत्रीपुरा थाना क्षेत्र का है। दिनांक 21फरवरी 2011 को बालदा कॉलोनी निवासी आरोपी पिंटू जाटव अपने माता- पिता से गाली गलौज कर रहा था, इसपर आरोपी पिंटू की मां पड़ौस में रहने वाले फरियादी बबलू से मोबाइल मांगने आई ताकि पुलिस को बुला सके। इस बीच आरोपी पिंटू भी आ गया और फरियादी के साथ गाली गलौज करते हुए उसपर चाकू से हमला कर दिया। बीचबचाव करने आई फरियादी की पत्नी पर भी उसने चाकू से वार किए। हमले में दोनों को गम्भीर चोटें आई। फरियादी बबलू की शिकायत पर मामला दर्ज कर छत्रीपुरा पुलिस ने आरोपी पिंटू को गिरफ्तार कर लिया और चालान न्यायालय में पेश किया। 9 साल तक चली सुनवाई के बाद जेएमएफसी राकेश कुमार पाटीदार की अदालत ने आरोपी पिंटू उर्फ सन्तोष पिता मूलचंद जाटव उम्र 27 वर्ष निवासी वालदा कॉलोनी को 6- 6 माह के दोहरे कठोर कारावास और 5-5 सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न भरने पर 15- 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमित गोयल ने की।
दम्पत्ति पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को 6- 6 माह का कठोर कारावास
Last Updated: February 6, 2020 " 10:34 am"
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