दहेज हत्या के मामले में भाई,बहन को आजीवन कारावास

  
Last Updated:  March 20, 2021 " 04:45 am"

इंदौर : नवविवाहिता को जलाकर मारने वाले भाई-बहन को अदालत ने आजीवन कारावास
की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने बताया कि शुक्रवार 19 मार्च को शाहाबुद्दीन हाशमी अपर सत्र न्‍यायाधीश इंदौर की अदालत ने थाना एरोडम के अपराध क्रमांक 369/2012 एवं सत्र प्रकरण क्रमांक 1244/2012 धारा 302/34 भादवि में निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण नरेश पिता शंकर लाल मोरे उम्र 36 वर्ष एवं सरस्‍वती पिता शंकरलाल मोरे आयु 30 वर्ष दोनो निवासी जनता बाजार न्‍यू गाँधी नगर इंदौर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000/- के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया है। अर्थदण्‍ड की राशि अदा न किए जाने पर 1-1 वर्ष का अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भुगतने का भी आदेश दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक गोकुल सिंह सिसौदिया द्वारा की गई।

अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि आरोपी नरेश की शादी भोपाल निवासी पीडिता के साथ दिनांक 03/02/2012 को इंदौर के बिजासन मंदिर में हुई थी। शादी के तुरन्‍त बाद आरोपी एवं उसकी बहन सरस्‍वती एक लाख रूपये दहेज की मांग करते हुए पीड़िता को शारीरिक एवं मानिसक रूप से प्रताडित करने लगे। दिनांक 13/06/2012 पीडिता को जली हुई अवस्‍था में एमवायएच में भर्ती किया गया। पीडिता द्वारा कार्यपालिक दण्‍डाधिकारी को दिए गए मरणासन्न कथन में पति नरेश द्वारा उसके उपर घासलेट डालना तथा नन्‍द सरस्‍वती द्वारा माचिस से आग लगाकर जान से मारने का प्रयास करना बताया था। उक्‍त कथन के आधार पर थाना एरोड्रम में अपराध क्रमांक 369/12 धारा 307, 498-ए/34 भादवि का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 21/06/2012 को इलाज के दौरान पीडिता की मृत्‍यु हो जाने से प्रकरण में 302/304-बी भादवि इजाफा करते हुए वाद में सम्‍पूर्ण विवेचना कर आरोपीगण के विरूद्ध न्‍यायालय में अभियोग पत्र प्रस्‍तुत किया गया। 9 साल तक चले प्रकरण में शुक्रवार 19 मार्च 2021 को न्‍यायालय ने आरोपीगण को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास से दण्डित किया।

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