धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंद गौतम के खिलाफ कुर्की का आदेश

  
Last Updated:  August 21, 2022 " 12:48 pm"

धार : कांग्रेस के धार जिला अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम सहित उनके भाइयों द्वारा लिए गए लोन की राशि समय पर जमा नहीं करने के कारण धार तहसील कोर्ट द्वारा संपत्ति कुर्की को लेकर नोटिस जारी किया गया है। कुर्की के तहत करीब साढ़े पांच बीघा जमीन नीलाम होगी। संपत्ति कुर्क कर 3 करोड़ 95 लाख 77 हजार रुपए की वसूली की जाएगी। कुर्की के आदेश के तहत धरमपुरी तहसील के ग्राम चिक्ट्यावड़ स्थित दो पक्के भवन सहित आसपास की जमीन नीलाम होगी।

दरअसल ग्राम राजगढ स्थित राजेंद्र सूरी साख सहकारी संस्था मर्यादित से ओमप्रकाश पिता रामदेवसिंह गौतम, मनोज सिंह पिता रामदेव सिंह गौतम, बालमुकुंद सिंह पिता रामदेवसिंह गौतम व प्रदीप कुमार पिता मिश्रीलाल बाफना निवासी भोज नगर धार ने लोन लिया था। लोन की वसूली नहीं होने के कारण कई दिक्कतों का सामना संचालक मंडल को करना था। इसमें लोगों के रुपए नहीं लौटने के कारण धार जिले के अलग-अलग थानों पर पुलिस ने संचालक मंडल पर प्रकरण दर्ज किए थे, साथ ही इस मामले में संज्ञान सहकारिता विभाग द्वारा भी लिया गया था, जिसमें बकायेदारों से वसूली कर लोगों के रुपए लौटाए जा रहे हैं।इसके तहत सहकारिता विभाग ने वर्ष 2020 में करोडों रुपए की वसूली के आदेश दिए थे, इस आदेश के खिलाफ गौतम बंधु कोर्ट से स्टे लेकर आ गए थे। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान गौतम बंधु को सहकारिता विभाग के संभागीय कार्यालय में ही अपील करने के लिए कहा गया था। जहां पर अपील के दौरान सुनवाई हुई, जिसमें गौतम बंधु को वसूली की रकम एक मुश्त देने की बजाय चार किस्तों मे जमा करवाने के आदेश दिए गए थे, जिसमें पहली किश्त एक माह के अंदर ही जमा करनी थी। किंतु इसके बावजूद राशि जमा नहीं करने पर धार तहसील कोर्ट से कुर्की के आदेश जारी हुए है।

तहसीलदार विनोद राठौड ने बताया कि बकायेदार गौतम के खिलाफ तहसीलदार कोर्ट द्वारा कुर्की के आदेश जारी किए गए है। इसके तहत धरमपुरी के चिक्ट्यावड़ स्थित भूमि खसरा क्रमांक-201, 202/2, 271, 278 कुल रकबा 5.096 हेक्टेयर डायवर्शन भूमि पर 20 बॉय 32 कुल 640 वर्गफीट व 30 बॉय 32 कुल 960 वर्गफीट पक्के भवन को कुर्क कर ऋण राशि की वसूली की जाएगी।

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