भोपाल : सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की की पहली बैठक में नगरीय निकायों में प्रशासकीय समितियों के गठन का निर्णय लिया गया। ये निर्णय ऐसे नगरीय निकायों पर लागू होगा जिनकी समयावधि समाप्त हो चुकी है। समिति में वो सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे जो पूर्ववर्ती निकाय में सदस्य थे। प्रशासकीय समिति की अध्यक्षता सम्बन्धित नगरीय निकाय का महापौर/ अध्यक्ष करेगा। समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के अधिकारों के बारे में राज्य सरकार अलग से निर्णय लेगी। कोरोना संकट के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। प्रशासकीय समिति का कार्यकाल एक वर्ष या निर्वाचन होने तक रहेगा। इसी के साथ पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल में भी एक वर्ष की वृद्धि कर दी गई है।
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