सदस्यता बहाली पर लोकसभा स्पीकर लेंगे फैसला।
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को कई नसीहतों के साथ राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जब तक राहुल की दोषसिद्धि वाली याचिका लंबित है तब तक उनकी सजा पर रोक रहेगी। ऐसा माना जा रहा है कि सजा पर रोक के बाद राहुल अब संसद के मॉनसून सत्र में भाग ले सकते हैं। राहुल गांधी की सजा पर रोक से कांग्रेसियों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। उन्होंने देशभर में नाचते – गाते और मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया।
सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी लोकसभा स्पीकर सचिवालय को मिलने के बाद लोकसभा स्पीकर राहुल गांधी की सदस्यता पर फैसला ले सकते हैं।
बता दें कि लोकसभा सचिवालय ने राहुल को दो साल की सजा मिलने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, बयान देते समय सावधानी बरते राहुल।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के साथ नसीहत देते हुए यह भी कहा कि वे पब्लिक लाइफ में बयान को लेकर ऐहतियात बरतें।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील महेश जेठमलानी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी राफेल केस में राहुल गांधी को आगाह कर चुका है लेकिन उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया।