इंदौर : नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर बदनाम करने वाले आरोपियों की अग्रिम जमानत की अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है।
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने बताया कि नीलम शुक्ला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) इंदौर के समक्ष थाना राऊ के अप.क्र.360/2020 धारा 354सी, 294, 506, 34 भादवि व धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट तथा धारा 67, 67-ए आईटी एक्ट में फरार आरोपीगण मुजीब पिता शाकिर मंसूरी और शाकिर पिता गुलाम रसूल मंसूरी दोनो निवासी नई बस्ती एबी रोड राऊ ने अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर ने जमानत आवेदन का लिखित विरोध करते हुए अपने तर्क रखे कि यदि आरोपियों को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया तो वो फरियादी व साक्षियों को डरा- धमकाएँगे। आरोपियों के फरार होने की भी संभावना है। अपराध गंभीरतम प्रकृति का है अत: आरोपियों का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया जाना चाहिए। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए अदालत ने आरोपियों का अग्रिम जमानत का आवेदन निरस्त कर दिया।
नाबालिग का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने वाले आरोपियों का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज
Last Updated: September 13, 2020 " 08:34 am"
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