इंदौर : 14 वर्ष की बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को 03 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।
जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 09/05/2022 को सुरेखा मिश्रा, 13वें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट ), जिला इंदौर के न्यायालय ने थाना बाणगंगा जिला इंदौर के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 1913/2018 , में निर्णय पारित करते हुए आरोपी राहुल, उम्र 24 वर्ष निवासी- जिला इंदौर को दोषी पाते हुए धारा 363,354 डी भा.दं.सं. में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 323 भा.दं.सं. में 02 माह का सश्रम कारावास व दो हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर एवं एडीपीओ पदमा जैन द्वारा की गई।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडित बालिका की मॉ ने दिनांक 05/06/2018 को थाना बाणगंगा इंदौर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 04/06/2018 को रात करीब 08:15 बजे दुकान पर आटा लेने गई थी । घर पर उसकी लड़की उम्र14 वर्ष व लड़के को छोडकर गई थी । जब घर वापस आई तो बालिका घर पर नहीं थी। बालिका जब काफी देर तक घर पर नहीं आई तो घर के आसपास कॉलोनी व रिश्तेदारों में तलाश किया पर उसका कहीं पता नहीं चला । कोई अज्ञात व्याक्ति उसे बहला फुसलाकर ले गया । उक्त सूचना पर से अपराध क्रमांक 509/18 धारा 363 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान बालिका के मिलने पर मेडिकल परीक्षण व उसके कथन अनुसार व अन्य साक्षियों के कथन अनुसार आरोपी के विरूद्ध धारा 506,323 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो् एक्ट का ईजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई ।