इंदौर : नाबालिग बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी मामा को अदालत ने तिहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि न्यायालय – पंचम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट , श्रीमती रश्मि वाल्टर, इन्दौर (मध्य प्रदेश) ने थाना भंवरकुआ जिला इंदौर के अपराध में सत्र प्रकरण क्रमांक 139/2021 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी मामा, आयु 22 वर्ष, निवासी जिला इंदौर को पॉक्सो एक्ट की धारा 5एल/6, 5एम/6, 5एन/6 तीनों में पृथक पृथक आजीवन कारावास, धारा 506 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 6500/ रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रीति अग्रवाल द्वारा की गई।
पीडित प्रतिकर योजना के अंतर्गत न्यायालय द्वारा पीडित बालिका को 2 लाख रूपये की राशि दिलावाए जाने की अनुशंसा भी की गई।
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