निजी दफ्तर, बाजार, पार्क खोलने की दी गई सशर्त अनुमति

  
Last Updated:  June 10, 2020 " 08:12 am"

इंदौर : कलेक्टर मनीष सिंह ने बुधवार (10 जून ) से इंदौर में छूट का दायरा बढा दिया है। 29 गांव वाले जोन क्रमांक तीन में निजी कार्यालय 50% स्टाफ के साथ शुरू किए जा सकेंगे और अन्य गतिविधियों की दुकानें भी खुल सकेंगी। इसी तरह जोन क्रमांक 2 जो कि 29 गांवों और मध्य क्षेत्र के बीच का हिस्सा है। उसमें 33% स्टाफ के साथ निजी कार्यालय शुरू हो सकेंगे । इस क्षेत्र में स्थित होटलों को भी अपने किचन शुरू करने की अनुमति दी गई है। लेकिन वे केवल होम डिलीवरी ही कर सकेंगे ,इसके साथ ही 50% स्टाफ के साथ 50 कमरे भी बाहर से आने वाले यात्रियों को ठहराने के लिए बुक कर सकेंगे। वाहनों के शोरूम और सर्विस सेंटर भी इस क्षेत्र में खोलने की अनुमति दी गई है , मालवा मिल अनाज मंडी भी खुलेगी लेकिन फोन पर ही बुकिंग कर व्यापारी माल भेजेंगे ।

मॉर्निंग वॉक के लिए खुलेंगे बगीचे…!

निगम के पार्क सुबह 5:00 से 9:00 बजे तक मॉर्निंग वॉकर के लिए खुलेंगे। जहां लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मॉर्निंग वॉक के साथ ध्यान- योग और प्राणायाम भी कर सकेंगे।

जोन एक याने मध्य क्षेत्र में लागू होगा ऑड – इवन फार्मूला।

जोन क्रमांक 1 जिसमें मध्य क्षेत्र यानी राजवाड़ा और उससे जुड़े बाजार आते हैं। इनमें कपड़ा बाजार , महारानी रोड , बर्तन बाजार ,जेल रोड ,शास्त्री मार्केट सियागंज व अन्य बाजारों में ऑड- इवन फार्मूला लागू किया जाएगा , इसमें भी फोन पर ही ऑर्डर लेकर डिलीवरी करवाई जाएगी।

ऑटो के संचालन को सशर्त हरी झंडी।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक निगम सीमा में ऑटो रिक्शाओं को अनुमति दी गई है , लेकिन अधिकतम दो सवारी ही बिठाई जा संकेंगी। चालक सहित दोनों सवारियों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

ये रहेंगे बन्द…

क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में हुई चर्चा के अनुरूप मंदिर , शॉपिंग मॉल ,शैक्षणिक संस्थाओं के साथ ही अन्य गतिविधियां अगले आदेश तक पहले की तरह ही प्रतिबंधित रहेंगी।

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