नियम- शर्तों के तहत खुलेंगी पान की दुकानें, जल्द जारी होगा आदेश

  
Last Updated:  July 7, 2020 " 07:02 am"

इंदौर : सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र, गौरव रणदिवे और डॉ. निशांत खरे की उपस्थिति में रेसीडेंसी सभागृह में पान दुकान संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में दुकान संचालकों ने उनके द्वारा तैयार की गई कार्य योजना को साझा किया। उन्होंने बताया कि, वे रस्सी अथवा टेबल के माध्यम से दुकान तथा ग्राहक के बीच एक मीटर की दूरी सुनिश्चित करेंगे। पान की दुकान पर मिलने वाला समस्त सामान पैक करके अर्थात पार्सल के रुप में ही दिया जाएगा। लेन-देन करते वक्त सैनिटाइजर का उपयोग किया जाएगा। पीक दान की व्यवस्था दुकान के आस-पास नहीं की जाएगी। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि व्यक्ति दुकान के बाहर खड़े ना रहे।
कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इस संबंध में विस्तृत एसओपी अर्थात स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तथा निर्देश संबधी अनुमति आदेश जारी किया जाएगा। इसके बाद ही पान की दुकानें संचालित की जा सकेगी।

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