शनिवार, 09 दिसंबर को निगम मुख्यालय व जोनल कार्यालयों पर होगा लोक अदालत का आयोजन।
इन्दौर : देशभर के साथ इंदौर जिले में भी शनिवार, 9 दिसंबर 2023 को नेशनल/मेगा लोक अदालत आयोजित की जा रही है।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव, निगम आयुक्त श्रीमती हर्षिका सिंह तथा राजस्व प्रभारी निरंजनसिंह चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत राज्य शासन के निर्देशानुसार निगम के समस्त जोनल कार्यालय व निगम मुख्यालय पर आयोजित इस नेशनल लोक अदालत में संपतिकर व जलकर के अधिभार (सरचार्ज) में निम्न शर्ताे पर छूट दी जा रही है।
संपति कर के ऐसे प्रकरणों जिनमें
कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000- (रू पचास हजार) तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
संपति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 50,000- (रू. पचास हजार) से अधिक तथा रू 1,00,000- ( रू एक लाख) तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
संपति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 1,00,000- ( रू 1 लाख) से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी।
जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 10,000- (रू दस हजार) तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट।
जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10,000- से अधिक तथा रू. 50,000- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
जलकर के ऐसे प्रकरण में जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। नेशनल लोक अदालत में छूट उपरांत बकाया राशि अधिकतम दो किश्तो में जमा करवाई जा सकेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव व निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने दिनांक 9 दिसंबर 2023 शनिवार को निगम मुख्यालय व जोनल कार्यालयों पर आयोजित नेशनल लोक अदालत का लाभ लेने हेतु संपति करदाता व जलकरदाताओ से अपील की है कि वे इस नेशनल लोक अदालत में आकर संपति कर व जल कर जमा कराए तथा अधिभार में छूट का लाभ लेकर शहर विकास में सहयोग प्रदान करे।