इंदौर : पत्नी की हत्या के आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम शैलेश भदकारिया के न्यायालय ने पत्नी की हत्या के आऱोपी पति विकास टांक पिता स्व. गोपाल टांक उम्र 25 साल निवासी 1611 ई भवानी बिल्डिंग रेलवे कॉलोनी रतलाम को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड नही देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
ये था मामला :-
श्रीमती निवेदिता गुप्ता पुलिस अधीक्षक रेल इंदौर ने बताया कि दिनांक 17.11.2018 को जिला चिकित्सालय रतलाम से थाना जीआऱपी रतलाम को सूचना मिली थी कि पीडिता ईशा उर्फ एश्वर्या पति विकास जाति हरिजन निवासी रेल्वे बिल्डिंग लक्ष्मणपुरा रतलाम को गंभीर हालत में अस्पताल मे भर्ती कराया गया है। सूचना पर जीआऱपी पुलिस अस्पताल पहुंची।
पीडिता की सास आशा बाई टांक से पूछताछ करने पर उसने बताया कि मेरे बेटे विकास टांक एवं उसकी पत्नी ईशा के मध्य वाद विवाद होने व विकास द्वारा ईशा के साथ मारपीट करने से ईशा बेहोश हो गई है। फरियादिया आशा बाई की रिपोर्ट पर थाना जीआऱपी रतलाम पर अप क्र 178/2018 धारा 498 (क), 323 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
पीडिता की हालत गंभीर होने से जिला चिकित्सालय रतलाम द्वारा पीडिता ईशा को इंदौर इलाज हेतु रैफर किया गया । इंदौर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दिनांक 23.11.2018 को पीडिता एश्वर्या टांक की मौत हो गई । मृतिका एश्वर्या टांक के परिजन प्रवीण (मौसा),गुड्डी बाई (नानी), पिता ( बाबूलाल ) ने अपने कथनों में बताया कि मृतिका एश्वर्या की सास आशा बाई टांक एवं उसके बेटे अनिल टांक , विकास टांक उससे दहेज के एक लाख रुपये मांगते थे । दहेज के रुपये न देने पर पति विकास टांक, मृतिका एश्वर्या टांक से मारपीट करता था। बाद एश्वर्या टांक के इलाज हेतु भी पैसे मांगते थे।घटना दिनांक की दरमियानी रात को भी मृतिका एश्वर्या के साथ उसकी सास आशा बाई,अनिल और विकास द्वारा मारपीट की गई, जिससे एश्वर्या की मौत हो गई । मृतिका के परिजनो के कथनानुसार प्रकरण मे धारा 302,201,113/302,34 भादवि का इजाफा किया गया । उक्त मामले में संपूर्ण विवेचना के बाद आऱोपीगण आशा बाई पत्नी स्व गोपाल टांक उम्र 43 साल निवासी 1611 ई भवानी बिल्डिंग रेलवे कॉलोनी रतलाम , अनिल टांक पिता स्व गोपाल टांक उम्र 28 साल निवासी सदर, विकास टांक पिता स्व. गोपाल टांक उम्र 28 साल निवासी सदर के विरुद्ध अपराध धारा 302,498ए,323,201,113/302,34 भादवि के साथ आऱोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
उक्त मामले में दिनांक 10.10.2023 को इस प्रकरण ( CNR NO- MP4301-001761/2020 ) में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम शैलेश भदकारिया के न्यायालय द्वारा आऱोपी विकास टांक पिता स्व गोपाल टांक उम्र 25 साल निवासी 1611 ई भवानी बिल्डिंग रेलवे कालोनी रतलाम के विरुद्ध धारा 302 भादवि का दोष सिद्ध होने से आऱोपी विकास टांक को आजीवन कारावास एवं 5000 रु के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड नही चुकाने से आऱोपी को 05 माह अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।