जबलपुर : हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच ने कोरोना महामारीं के बढ़ते फैलाव को देखते हुए स्वतः संज्ञान याचिका पर बड़ा आदेश जारी किया है। सभी अधीनस्थ अदालतें 15 जून तक बन्द कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की डिवीजन बेंच के आदेशानुसार सभी अदालतों के अंतरिम
आदेश 15 जून तक लागू रहेंगे।
सभी अंतरिम जमानतें और पेरोल 15 जून तक जारी रहेंगी। 15 जून तक प्रदेश में अतिक्रमण हटाने पर भी रोक लगा दी गई है।
बैंक और वित्तीय संस्थाएं भी 15 जून तक सम्पत्तियों की नीलामी नहीं कर सकेंगी।
कानून व्यवस्था पर संकट ना होने पर 15 जून तक छोटे अपराधों में गिरफ्तारी नहीं होगी। 7 साल या कम की सज़ा के मामलों में 15 जून तक पुलिस गिरफ्तारी नहीं करेगी। प्रदेश में सभी अदालतों के आदेशों के पालन की समय सीमा 15 जून तक बढा दी गई है। 15 जून को HC में अगली सुनवाई होगी।
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