इंदौर : प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत आम लोगों को बाजार से 60 से 70 फीसदी कम कीमत पर दवाइयां मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र खोले जाने हैं। यहां उपलब्ध जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड या फार्मा की दवाइयों के मुकाबले सस्ती होती हैं, जबकि असरकारक उनके बराबर ही होती हैं।
प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र के लिए रिटेल ड्रग सेल्स का लाइसेंस जन औषधि केन्द्र के नाम से लेना होता है। इसे खोलने के लिए आपके पास 120 वर्ग फुट की दुकान होनी चाहिये। यह जगह आपकी स्वयं की हो या आप इसे किराये पर भी ले सकते हैं। इस योजना के तहत विकलांग, दिव्यांग तथा अनुसूचित जाति-जनजाति के आवेदकों को जन औषधि केन्द्र खोलने के लिए सरकार 50,000 रुपये की दवाइयां अग्रिम रूप से प्रदान करेगी।
प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र शुरू करने के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है इसके लिए भारत का नागरिक होने के साथ-साथ किसी अस्पताल, एनजीओ, ट्रस्ट का संचालनकर्ता, डॉक्टर, फार्मासिस्ट होना अनिवार्य है। पेन कार्ड एवं अन्य जरूरी दस्तावेज आपके पास होने आवश्यक हैं। जन औषधि केन्द्र के लायसेंस के लिए आवेदन https://janaushadhi.gov.in वेबसाइट पर कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित
Last Updated: August 30, 2021 " 06:44 pm"
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