इंदौर अपनी ही मौसेरी बहन के साथ तीन दिन तक रेप करने वाले मौसेरे भाई ने बहन के साथ शादी तो कर ली थी लेकिन कानून ने उसे नही बख्शा ।रेप करने वाले मौसेरे भाई को सश्रम 10 साल के कठोर कारावास की सजा मिली। पिड़िता और उसकी मां दोनो युवक के पक्ष में आ गई थी लेकिन कोर्ट ने लैंगिक अपराधों से बालको के संरक्षक अधिनियम के तहत आरोपी को सजा सुनाई। इंदौर में रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग को देवास के बागली में रहने वाला उसका मौसेरा भाई संतोष सारिया बहला फुसला कर अपने साथ देवास ले गया। तीन दिन उसके साथ रेप किया और उसे वापस इंदौर छोड़ गया था। लड़की की मां ने चंदन नगर थाने में उसकी शिकायत की थी। युवक ने 6 महीने जेल से सजा काटने के बाद जमानत पर बाहर आया और लड़की से विवाह कर लिया। लड़की ने कोर्ट में अपने बयान से मुकर गई लेकिन कोर्ट ने फिर भी युवक को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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