बहू के साथ दुष्कर्म करने वाले ससुर को 20 वर्ष का कठोर कारावास

  
Last Updated:  April 30, 2023 " 07:38 pm"

इंदौर : अपनी ही बहू के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी ससुर को अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है।जिला मीडिया सेल प्रभारी अभिषेक जैन ने बताया कि दिनांक 29- 4-2023 को न्यायालय – निलेश यादव, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ,देपालपुर जिला इंदौर ने थाना गौतमपुरा, जिला इंदौर के विशेष प्रकरण क्रमांक 154/2021 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी XYZ आयु 48 वर्ष, निवासी इंदौर को धारा 376(2)(एन)(एफ) भा.दं.वि. में 20 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 323 एवं 506 भा.दं.वि. में 6-6 माह का सश्रम कारावास व कुल 4000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शिवनाथसिंह मावई द्वारा की गई।
न्यायालय द्वारा पीड़िता को 1,00,000/- (एक लाख) रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में दिलवाए जाने की अनुशंसा भी की गई।

अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 22.06.2021 को फरियादिया ने अपने माता-पिता के साथ थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी शादी आरोपी सुभाष (ससुर) के लड़के से करीब 3 साल पहले हुई थी, जिससे उसका एक लड़का है। 2-3 महीने से तबीयत खराब होने से उसका ईलाज चल रहा है। दिनांक 21.06.2021 को वह, आरोपी ससुर सुभाष व सास घर पर थे। उसका पति व ननद बाहर गाँव गए थे। करीब 07:00 बजे उसके ससुर (आरोपी) ने उसे बोला चल तेरी सोनोग्राफी करवा लाता हूँ तो वह ससुर के साथ सोनोग्राफी के लिये बड़नगर गई, परंतु सोनोग्राफी के लिए आधार कार्ड जरूरी था जो वह भूल गई थी, इसलिये सोनोग्राफी नहीं हो पाई। तो ससुर इलाज का बहाना करके उसे इधर-उधर घुमाता रहा। फिर वह उसे गौतमपुरा ले आया, जहाँ चौराहे पर उसके ससुर ने 5 निंबु खरीदे। शराब की दुकान से शराब खरीदी और बोला की काकड़ पर नींबू काटेंगे जिससे तू ठीक हो जाएगी। फिर उसे गाड़ी पर बिठाकर तलावली की काकड़ रेल पर ले गये जहां पर पांचों नींबू काटे और शराब ससुर ने पी ली उसने बार-बार ससुर को घर चलने को बोला पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अंधेरा होने पर ससुर उठा और उसके बाल पकड़ लिए। बोला कि तुझे डाकिन लग गई है और मुझे नीचे गिराकर मेरे साथ गलत काम किया। थोड़ी देर बाद ससुर बोला कि चल घर चलते हैं। उसके बाद वह उसे घर न ले जाकर खेत पर ले गया वहां भी उसके साथ 2 बार जबरदस्ती गलत काम किया उसके बाद धमकी दी कि किसी को ये बात बताई तो तेरे बच्चे को मार दूंगा। फिर वह उसे घर लेकर आ गया। वह डर गई थी इसलिये उक्त बात उस दिन किसी को नहीं बताई दूसरे दिन अपने माता पिता को बुलाया और अपने मायके आ गई जहां पर माता पिता को उक्त बात बताई। फिर थाने रिपोर्ट करने आई । उक्त सूचना पर अपराध क्रमांक 102/2021 धारा 376, 376(2)(एन), 323, 506 भा.दं.वि. का आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया, संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई।

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