इंदौर : 08 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी नाना को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तवव ने बताया कि दिनांक 24/01/2022 को न्यायालय नीलम शुक्लाा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सोा) जिला इंदौर के न्याुयालय ने थाना संयोगितागंज जिला इंदौर के सत्र प्रकरण क्रमांक 67/2017, में निर्णय पारित करते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 376(2)(आई), 376(2) (एफ) भादवि में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड, से दण्डित किया है । अर्थदंड की राशि अदा न करने पर दो- दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर द्वारा की गई।
ये था मामला।
बालिका की मां ने संयोगितागंज थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 07/03/2017 को वह अपने पति और बालिका को लेकर शुक्ला नगर उसकी बहन के घर प्रसाद बांटने के कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। कार्यक्रम के समय रात हो जाने से उसने उसकी बहन को कहा कि रात अधिक हो होने से वह बालिका को उसके घर छोडकर जा रही है। उसके बाद फरियादी महिला और उसका पति अपने घर गणेश नगर चले गए। दिनांक 08/03/2017 को कामकाज में व्यस्त होने के कारण बालिका को लेने नहीं गए, अगले दिन जब उसकी बहन के यहां बालिका को लेने गए तो बालिका ने बताया कि दिनांक 08/03/2017 को सुबह करीब 11:00 बजे वह मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रही थी ,तभी अभियुक्त नाना उसे अपने साथ घर ले गया और जमीन पर लेटाकर उसके साथ गलत काम किया। जब वह चिल्लाई तो उसने कहा यह बात अगर किसी को बताई तो छत से फेंककर मार डालेंगे। फिर बालिका की मां ने बालिका की फ्रॉक पर खून लगा देखकर पूरी घटना अपने पति को बताई और बालिका को लेकर थाने रिपेार्ट करने आई। थाने में आरोपी के विरूद्ध धारा 376(2)(आई), 376(2) (एफ) , 506 भादवि व धारा 5(एम)(एन)/6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया । जिस पर से आरोपी को उक्तं सजा सुनाई गई ।