इंदौर : नाबालिग बालिका के साथ घर में घुसकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि दिनांक 08/02/2023 को न्यायालय- श्रीमती रश्मि वाल्टर, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) , इंदौर ने विशेष प्रकरण क्रमांक 19/2018 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी संदीप उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम चांदेर जिला इंदौर को धारा 376 (2) (आई) भा.दं.वि. एवं धारा 3(2)(v) अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में आजीवन कारावास, एवं धारा 450 भादवि मे 10 वर्ष का सश्रम कारावास और कुल 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रीति अग्रवाल द्वारा की गई। प्रकरण मे पीडित बालिका को 2 लाख रूपये पृथक से प्रतिकर राशि दिलवाए जाने का भी आदेश किया गया ।
घटनाक्रम इस प्रकार है कि दिनांक 04.12.2017 को फरियादी (पीडिता की मॉ) ने थाना देपालपुर आकर मौखिक रिपोर्ट लेख कराई कि उसे उसकी बहन (पीडिता की मौसी) ने बताया कि करीब 3:30 बजे पीडिता उसकी लडकी उम्र 8 वर्ष घर मे खाना खा रही थी और भाई दूसरे कमरे मे टी.वी. देख रहा था तभी संदीप घर आया और घर में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, जिस कमरे में पीड़िता खाना खा रही थी और उसके साथ जबरदस्ती खोटा काम किया। जब पीड़िता चिल्लाई तो मैं आ गई और दरवाजा ठोका तो संदीप दरवाजा खोलकर बाहर भाग गया। इस बीच पीड़िता का भाई भी आ गया जिसने आरोपी को भागते हुए देखा। यह बात मुझे मेरी बहन (पीडिता की मौसी) ने बताई फिर मै थाने रिपोर्ट करने आई । उक्त सूचना पर से अपराध अंतर्गत धारा 450, 376 (2) (आई) भा.दं.वि. एवं 3ए/4, 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)(v) एस.सी./एस.टी. एक्ट का पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई।