इंदौर : 2018 में हुए चर्चित भय्यू महाराज सुसाइड केस में आरोपी पलक पुराणिक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और आरोपी विनायक को भी जमानत दे दी है। आरोपी द्वारा लगाई गई जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी जमानत दे दी। एक अन्य आरोपी शरद की जमानत अर्जी इंदौर हाई कोर्ट में लगी थी। इसमें बहस पूरी हो चुकी है, जबकि आदेश सुरक्षित है।
बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में विनायक की जमानत की अर्जी पर हुई सुनवाई में मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से जमानत का विरोध किया गया। कोर्ट को बताया गया कि आरोपी को ब्लैक मेलिंग और षड्यंत्र में 6 साल की सजा हुई है, जिसमें से वह तीन साल, 10 महीने का कारावास भुगत चुका है। यह भी तर्क दिया गया कि इसमें एक आरोपी (पलक पुराणिक) को 18 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। इन तर्कों के आधार पर पर सुप्रीम कोर्ट ने विनायक को जमानत दे दी।
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