भूमाफिया नाचानी की जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने की खारिज
Last Updated: June 11, 2021 " 12:02 am"
इंदौर : भूमाफिया केशव नाचानी की जमानत याचिका इंदौर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। नाचानी की याचिका पर जस्टिस विवेक रूसिया की एकल पीठ में सुनवाई हुई। शासन की ओर से पेश अधिवक्ता ने नाचानी की जमानत का विरोध किया। शासन का पक्ष सुनने के बाद जस्टिस रूसिया की पीठ ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
बता दें कि भूमाफिया केशव नाचानी ने अवैध रूप से पुष्पविहार काॅलोनी की चार एकड़ जमीन खरीद ली थी। दो करोड़ रुपए में जमीन का सौदा तय हुआ था। पर न तो संस्था के खाते में 50 लाख रुपए जमा हुए और डेढ़ करोड़ रुपए के चेक भी बाउंस हो गए। बताया जाता है कि नाचानी ने जमीन गिरवी रख, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन लिया था। यही नहीं उसने जमीन को कृषि भूमि बताकर स्टांप शुल्क की भी चोरी की थी।