इंदौर : गरीब महिला से मनमाना ब्याज वसूल कर परेशान करने वाले आरोपी सूदखोर को द्वारकापुरी पुलिस ने बंदी बनाया है।
ये था मामला :-
पुलिस थाना द्वारकापुरी पर आवेदक विवेक पाटिल पिता देव कुमार पाटिल उम्र 19 साल निवासी 782 दिग्विजय नगर इन्दौर ने लिखित आवेदन दिया कि आरोपी निलेश सिंह सिलावट उम्र 38 वर्ष नि. नवलखा नारायण पटेल का बगीचा इंदौर से 05 फीसदी ब्याज पर 02 लाख रुपये उधार लिए थे। बाद में वह 15% ब्याज मांगने लगा। ब्याज देने से मना करने पर महंगा AC, RO मशीन लोटस शोरूम से डाउन पेमेंट पर उठवा ली और उसका ईएमआई मेरी मां सुनंदा से भरवा रहा है, बाद में सेमसंग कंपनी का महंगा मोबाइल 12500 रुपये के डाउन पेमेंट पर खरीद लिया, जिसका डाउन पेंमेंट व इएमआई भी मेरी मां सुनंदा पाटिल भर रही है। इसके बावजूद भी ब्याज व पैसे नहीं दे पाने की स्थिति में दिग्विजय मल्टी वाले मकान की रजिस्ट्री आरोपी निलेश ने अपने दोस्त विनीत के नाम से करा ली है। इन सब से प्रताडित व परेशान होकर मेरी मां ने आत्महत्या करने के लिये चूहामार दवा खा ली। उक्त आवेदन पर आरोपी निलेश के विरूद्ध अपराध धारा 296 बीएनएस व 3 / 4 ऋणियों का संरक्षण अधिनियम पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
द्वारकापुरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी सूदखोर निलेश सिलावट उम्र 38 वर्ष नि. नवलखा, नारायण पटेल का बगीचा इंदौर को गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण में विवेचना के दौरान पाया गया कि आरोपी निलेश द्वारा पीडिता सुनंदा को इतना प्रताडित किया गया कि वो आत्महत्या जैसा घातक कदम के लिये मजबूर हो गयी थी। साथ ही आरोपी द्वारा संगठित रुप से सूदखोरी कर ऋणियों से वसूली की जा रही थी जिस पर धारा 108, 308(2), 111 बीएनएस का इजाफा किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है, जिसके आधार पर विवेचना में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।