मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान पर रोक की वकीलों ने की मांग, सौंपा ज्ञापन

  
Last Updated:  January 11, 2022 " 03:29 pm"

इंदौर : मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाकर अजान दिए जाने का मामला एक बार फिर उठा है। जिला कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले 100 से अधिक वकीलों अपना हस्ताक्षरयुक्त बयान संभागायुक्त को सौंपकर अवैधानिक रूप से लाउडस्पीकर के जरिए अजान दिए जाने पर रोक लगाने की मांग की।
अधिवक्ता गोविंद सिंह बैस की अगुवाई में दिए गए इस ज्ञापन को लेकर अधिवक्ताओं का कहना था कि यह धर्म से जुड़ा मामला नहीं है। सऊदी अरब सहित कई इस्लामिक देशों में मस्जिदों में लाउडस्पीकर के उपयोग पर बैन है। यह पूरीतरह ध्वनि प्रदूषण और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव से जुड़ा मामला है।

न्यायालय के कामकाज में होता है व्यवधान।

अधिवक्ताओं का कहना था कि इंदौर के जिला और हाईकोर्ट के समीप स्थित मस्जिदों में लाउडस्पीकर से होनेवाली अजान के कारण न्यायालय के कामकाज में बाधा होती है। इसीतरह सुबह – सुबह लाउडस्पीकर से अजान के कारण बुजुर्गों और बीमार लोगों की नींद में खलल पड़ने के साथ उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। यही नहीं परीक्षाओं के दौर में बच्चों की पढ़ाई में भी व्यवधान होता है। संभागायुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में इन्हीं सब मुद्दों को उठाते हुए अजान में लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

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