आदेश का उल्लंघन करने पर 200 रुपये जुर्माना लगेगा।
उज्जैन : महाकालेश्वर मन्दिर प्रबंध समिति की बैठक में पारित निर्णय के अनुसार कलेक्टर एवं अध्यक्ष महाकालेश्वर मन्दिर प्रबंध समिति आशीष सिंह द्वारा मन्दिर के आन्तरिक परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से मानसरोवर भवन, फेसिलिटी सेन्टर-1, टनल, कार्तिकेय मण्डपम, गणेश मण्डपम, अभिषेक स्थल, पालकी स्थल, नन्दी मण्डपम, गर्भगृह, मन्दिर परिसर, जूना महाकाल परिसर, म्यूजियम परिक्षेत्र, द्वार नम्बर-4, रैम्प, मार्बल गलियारा, सभा मण्डपम, कुण्ड परिसर, निर्गम द्वार तक सम्पूर्ण क्षेत्र में मोबाइल प्रतिबंधित कर दिया गया है। श्रद्धालुओं के सरल, सुलभ एवं प्रभावी दर्शन व्यवस्था के संचालन हेतु यदि किसी प्रकार से कर्मचारियों, अधिकारियों एवं अन्य व्यक्तियों को मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है तो मन्दिर प्रशासक, कलेक्टर एवं अध्यक्ष महाकालेश्वर मन्दिर प्रबंध समिति की स्वीकृति के बाद ही अनुमति प्रदान कर सकेंगे। यह आदेश 20 दिसम्बर से प्रभावशील हो गया है। प्रतिबंधित क्षेत्र में मोबाइल उपयोग करने की दशा में 200 रुपये जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा।