इंदौर : कनाडिया पुलिस ने महिला के अंधे कत्ल का 24 घंटे में पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी ने मूसाखेड़ी में अपने मकान के कमरे में जनेऊ से गला घोटकर महिला की हत्या को अंजाम दिया और लाश को कनाडिया के सुनसान खेत में फेंक दिया था। हत्यारा मकान मालिक था और उसके महिला से अवैध संबंध थे।
डीसीपी जोन 1 व 2 आशुतोष बागरी ने पत्रकार वार्ता के जरिए यह खुलासा किया। एडीसीपी राजेश रघुवंशी, सहायक पुलिस आयुक्त जयंत राठौर व कनाड़िया थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद जमरे भी इस दौरान मौजूद रहे।
ये था समूचा घटनाक्रम।
डीसीपी बागरी ने बताया कि पुलिस थाना कनाडिया पर दिनांक 15.12.2021 को सूचना प्राप्त हुई थी कि बिचौली हप्सी रोड पर मेहता के खेत में एक महिला की रक्त रंजित लाश पड़ी है। जिस पर थाना कनाडिया पर मर्ग क्रमांक 12/21 धारा 174 जा.फौ. का पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान मृतिका की पहचान भगवतीबाई पति आशाराम मेवाडे उम्र 44 साल निवासी ग्राम तलवाडा तहसील अंजड जिला बडवानी के रूप में हुई। पोस्टमार्टम में डाक्टर द्वारा महिला की मृत्यु चेहरे व सिर में आई चोटों और गला दबाने के कारण होना बताया गया। इसपर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
डीसीपी बागरी के मुताबिक कनाड़िया पुलिस ने इस मामले में
तत्परता से कार्रवाई करते हुए मृतिका के इंदौर पहुंचने के बारे में में जानकारी एकत्रित की। ज्ञात हुआ कि मृतिका अपने गांव से करीब 2 महीने पहले इंदौर शहर में मूसाखेडी इलाके में अपने दोनों बेटों को बिना बताए रहने आई थी। गांव में भी मृतिका बेटे से अलग रहती थी। मृतिका इंदौर रहने वाले अपने बेटे के पास न रहते हुए कुछ ही दूरी पर अलग किराये के कमरे में रहती थी। दोनों पुत्रों द्वारा मृतिका की महीनों से कोई खोज खबर नहीं ली गई थी। दोनों पुत्रों से भी मृतिका के संबंध अच्छे नहीं थे। इस कारण से प्रथम दृष्ट्या इंदौर शहर में रहने वाले पुत्र पंकज पर पुलिस को शंका हुई।
जांच के दौरान मूसाखेडी इलाके मे मृतिका के रहने के स्थान पर पतारसी करने पर घटना दिनांक से दो तीन दिन पहले मंदिर पर रहने तथा एक दिन पूर्व ही मृतिका द्वारा किराये का मकान खाली कर मूसाखेडी चौराहे के आसपास किराए का मकान लेने की बात पता चली। इस स्थान से मूसाखेडी चौराहे तरफ जाने पर प्रत्येक रास्ते पर सीसीटीव्ही फुटेज चेक किए गए। इसमें मूसाखेडी चौराहे के पास मनीष ढाबे वाली गली के पास तक महिला का सामान लेकर जाना ज्ञात हुआ। सम्बन्धित स्थान के पास लगे सीसीटीव्ही फुटेज देखे जाने पर मकान मालिक दिनेश मिश्रा तक पुलिस दल पहुंचा। दिनेश मिश्रा द्वारा सीसीटीव्ही कैमरे खराब होने का बहाना बताया गया। तब पुलिस टीमों ने दिनेश मिश्रा के मकान के पास लगे सीसीटीव्ही कैमरे की रिकार्डिंग देखी। घटना दिनांक व समय से करीब 6 घटें पूर्व रात को लगभग 01 बजे अपने मकान से दिनेश मिश्रा द्वारा एक महिला को बाजुओं में उठाकर कार में रखना तथा अन्य सामान कार में रखना दिखाई दिया। दिनेश मिश्रा द्वारा बाजुओ में उठाकर कार में रखने वाली महिला की पहचान भगवती बाई के होने पर कार के जाने के रास्तों के सीसीटीव्ही फुटेज चेक किए गए। इसके बाद पर दिनेश मिश्रा को पुलिस अभिरक्षा में लेकर सघन पूछताछ की गई तो उसने महिला भगवतीबाई की हत्या करना स्वीकार किया। इसके बाद आरोपी दिनेश पिता हरिप्रसाद मिश्रा उम्र 40 साल निवासी म.न. 88 मूसाखेडी इंदौर स्थाई निवासी ग्राम खमोरा थाना अंतर्रा जिला उ. प्र. को गिरफ्तार कर लिया गया।
महिला से थे अवैध संबंध, शादी का दबाव बनाने पर कर दी हत्या।
पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि उसके मृतिका भगवती बाई से शारीरिक संबंध थे। घटना दिनांक से एक दिन पूर्व अपने मकान का कमरा किराये पर लेने आने और संबंध बनाने पर मृतिका द्वारा साथ रहनें एवं शादी करने का दवाब बनाया गया। आरोपी दिनेश ने समाज परिवार में अपनी इज्जत खराब होने के डर से शरीर पर पहने हुए जनेऊ से महिला भगवतीबाई का गला घोट दिया और अपनी कार मे मृतिका को सामान सहित रखकर बिचौली हप्सी रोड पर खेत में फेंक दिया। मृतिका का चेहरा बिगाडकर पहचान छुपाने के उद्देश्य से पास ही पड़े पत्थर व ईंट से वार करना बताया। आरोपी से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।