मानव तस्करी मामले में श्वेता स्वप्निल जैन को हाईकोर्ट का नोटिस

  
Last Updated:  February 13, 2021 " 01:59 pm"

इंदौर : मानव तस्करी मामले में श्वेता स्वप्निल जैन को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है
सीआईडी भोपाल के अपराध क्रमांक 2/ 20 पर आरोपी गण श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन, अभिषेक, आरती दयाल,आदि के विरुद्ध धारा 370 120 बी के तहत पीड़ित युवती की कथित मानव तस्करी के संबंध में एफ आई आर दर्ज की गई थी। इस मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल भरत व्यास न्यायालय में किया जा रहा है। पीड़ित युवती भी हनी ट्रैप मामले में जेल में बंद है।
कोर्ट ने मुख्य आरोपी श्वेता स्वप्निल जैन को न्यायालय ने चार्ज के प्रक्रम पर बरी कर दिया था।
जिस पर पीड़ित युवती के अधिवक्ता यावर खान ने उच्च न्यायालय में रिवीजन याचिका क्रमांक 100/21 प्रस्तुत कर श्वेता स्वप्निल जैन को आरोपी बनाए जाने की मांग की थी।
गुरुवार को सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने श्वेता स्वप्निल जैन को नोटिस जारी किया और सीआईडी से प्रकरण की केस डायरी तलब की है।
कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई आगामी पेशी पर फिजिकल तौर पर करने के निर्देश दिए हैं।

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