मालवा और कल्याण मिल की जमीन की लीज निरस्त, शासन के नाम होगी दर्ज

  
Last Updated:  June 15, 2023 " 11:56 pm"

कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने जारी किया आदेश।

इंदौर : कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने इन्दौर स्थित नेशनल टेक्सटाइल की मालवा और कल्याण मिल की भूमि की लीज निरस्त कर उसे मप्र सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया है।

बताया जाता है कि उक्त भूमि के विक्रय के संबंध में म.प्र. शासन द्वारा वर्ष 2003 एवं 2007 के निर्देशों के जरिए अनुमति प्रदान की गई थी। उक्त अनुमति प्राप्त होने के बाद केवल स्वदेशी मिल की 15.32 एकड़ भूमि का विकय हो सका। दि मालवा मिल्स यूनाइटेड लिमिटेड एवं कल्याण मिल की भूमि का विक्रय नहीं किया जा सका एवं न ही मिल का आधुनिकीकरण कर उसे पुनः प्रारंभ किया जा सका।

कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने संपूर्ण मामले की समीक्षा कर प्रतिवेदन राज्य शासन को भेजा। राज्य शासन द्वारा दिसम्बर 2022 में नेशनल टेक्सटाइल्स की इन्दौर स्थित उक्त मिलों की भूमि की लीज निरस्त कर म.प्र. शासन में दर्ज किए जाने के विषय में निर्णय लिए जाने के निर्देश दिए गए। राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर इन्दौर ने अपर कलेक्टर को प्रकरण में आगामी कार्रवाई के लिए मामला सौंपा।इसके बाद दोनों मिलों के मामलों का निराकरण किया गया।

दि मालवा मिल्स यूनाइटेड लिमिटेड की भूमि में से 25 एकड भूमि आई.डी.ए. को कन्वेशन सेन्टर के निर्माण हेतु वर्ष 2008 में दी गई थी।7.67 एकड एन.टी.सी. द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को पूर्व में विक्रय की गई। उक्त भूमि के अलावा शेष भूमि कुल 60.09 एकड़ लीज निरस्त कर पुनः म.प्र. शासन के पक्ष में किए जाने हेतु आदेश पारित किया गया।

इसी प्रकार कल्याण मिल की 32.04 एकड भूमि को म.प्र. शासन में दर्ज किए जाने हेतु आदेश पारित किया गया है।

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