इंदौर : 7 वर्ष के बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कठोर कारावास से दंडित किया गया है। जिला अभियोजन (मीडिया प्रभारी) अभिषेक जैन ने बताया कि दिनांक 28.04.2023 को न्यायालय – तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो एक्ट) इन्दौर (मध्य प्रदेश), ने थाना द्वारिकापुरी, जिला इन्दौर के, अपराध क्रमांक 54/2021 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त शैलेष उर्फ राजा, उम्र 57 वर्ष, निवासी सूर्यदेव नगर, जिला इंदौर (म.प्र.) को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5 एम सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर व सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमिता जायसवाल द्वारा की गई।
उक्त मामले में पीडि़त बालक को 50,000 रुपये का प्रतिकर दिलवाये जाने की अनुशंसा भी न्यायालय द्वारा की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि पीडि़त बालक के पिता ने थाने आकर सूचना दी थी कि वह सूर्यदेव नगर इंदौर में किराये से रहता है। उसी मकान में आरोपी शैलेष रहता है। दिनांक 06-02-2021 की शाम करीब 07 बजे उसके 07 वर्ष के लड़के ने आकर अपनी माँ को बताया कि शैलेष के दादा ने उसे अपने कमरे में बिस्किट खिलाने के लिए बुलाया था। बिस्किट खिलाकर उसके मुँह में अपना प्रायवेट पार्ट डाल दिया। उक्त बात मेरी पत्नी ने मुझे बताई तो मैंने तुरन्त अपने लड़के से पूछा तो उसने फिर से यही बताया, फिर मैंने उक्त घटना अपने पड़ोसी को बताई। उसके बाद थाने आया। उक्त सूचना पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 54 / 2021, अंतर्गत धारा 377 भा.दं.सं. व धारा 5(एम)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। संपूर्ण अनुसंधान पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।