इंदौर : मुहबोली नाबालिग बहन का अपहरण कर उसपर शादी के लिए दबाव बनाने वाले आरोपी को दोषी करार देते 15 वे अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सविता सिंह की अदालत ने 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न चुकाने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा। आरोपी का नाम सचिन पिता हेमराज उम्र 21 वर्ष निवासी न्यू दुर्गा नगर इंदौर बताया गया है।
जिला अभियोजन अधिकारी मो.अकरम शेख ने बताया कि नाबालिग पीड़िता, आरोपी सचिन को अपना मुंहबोला भाई मानती थी। इसलिए आरोपी का उसके घर भी आना जाना था। 18 नवम्बर 2015 को आरोपी सचिन, पीड़िता के पिता की हत्या की धमकी देकर उसे जबरदस्ती अपने साथ अपनी मौसी के घर ले गया और शादी के लिए उसपर दबाव बनाने लगा। इस बीच बेटी को ढूंढते हुए पीड़िता की मां आरोपी की सचिन की मौसी के घर पहुंच गई। पीड़िता ने अपनी मां को सारी घटना सुनाई। उसके बाद बेटी को लेकर मां बाणगंगा थाने पहुंची और आरोपी सचिन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की थी। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजय मीणा ने मामले में पैरवी की।
मुहबोली बहन का अपहरण करने वाले भाई को 1 वर्ष की सजा
Last Updated: November 12, 2019 " 01:51 pm"
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