भोपाल
प्रदेश के निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के बाद सीट छोड़ने पर अब छात्र को 10 लाख रुपए सरकार को देना होगा।
प्रवेश के बाद सीटें खाली न रहें इसलिए सीट लीविंग बांड 5 से 10 लाख रुपए किया जा रहा है। मेडिकल पीजी के प्रवेश नियमों में इसका प्रावधान किया जा रहा है।
गजट नोटिफिकेशन के बाद यह नियम लागू कर दिया जाएगा।
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