यातायात नियम तोड़ने वालों के लायसेंस रद्द करने के निर्देश

  
Last Updated:  May 3, 2017 " 12:22 pm"

राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति की बैठक में ए.सी.एस. गृह श्री सिंह

अब यातायात नियम तोड़ने वालों के लायसेंस रद्द होंगे। शराब पीकर, मोबाइल पर बात करते हुए और ओव्हर स्पीड में वाहन चलाने पर कार्रवाई की जायेगी। यह निर्देश अपर मुख्य सचिव गृह श्री के.के. सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति की बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में यह कार्रवाई की जाये। इस संबंध में जिला कलेक्‍टर और पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया जाये। निर्णय लिया गया कि यातायात नियम तोड़ने पर लायसेंस में पंच किया जायेगा। तीन पंच होने पर लायसेंस जप्त किया जायेगा और उसको रद्द करने की कार्रवाई होगी।

श्री सिंह ने निर्देश दिये कि रोड मर्जर पर वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिये रम्बल स्ट्रिप का उपयोग किया जाये। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन सड़क पर रात और दिन दिखने वाले डायवर्जन साइन का उपयोग किया जाये।

श्री सिंह ने कहा कि नई सड़क का रोड सेफ्टी ऑडिट स्वतंत्र एजेन्सी से करवाया जाये जिससे तकनीकी सुधार और गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण हो। उन्होंने निर्देश दिये कि शेष ब्लेक स्पॉट को सुधारने का काम तेज गति से करें। उन्होंने कहा कि यातायात दुर्घटना का समग्र विश्लेषण किया जाये। इसमें दुर्घटना के कारण ड्रायवर की उम्र, नशे आदि के सेवन के बारे में भी पता किया जाये। वाहन चालकों का कम्प्यूटराइज्ड ड्रायविंग लायसेंस ट्रेक सेन्टर हर जिले में बनाने का प्रयास किया जाये।

श्री सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिला कलेक्टर समय पर करें। उन्होंने कहा कि स्कूल पाठ्यक्रम में यातायात के नियमों को जोड़ने का प्रस्ताव भी बनाया जाये। बताया गया कि प्रदेश में 45 हजार हेवी व्हीकल चालकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

बैठक में परिवहन आयुक्त श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव, अतिरिक्त महानिदेशक श्री विजय कटारिया, सचिव गृह श्री डी.पी.गुप्ता, सचिव लोक निर्माण श्री चन्द्रप्रकाश अग्रवाल उपस्थित थे।

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