उसके दो सहयोगियों को भी बनाया गया बंदी।
ग्राहकों से एकत्रित हजारों रुपए हड़पने के लिए गढ़ी थी झूठी कहानी।
इंदौर : डिलेवरी कर्मचारी के साथ हुई लूट की झूठी कहानी का, पुलिस थाना रावजी बाजार ने पर्दाफाश किया है। लूट की झूठी कहानी बनाकर पैसे हडपने वाले आरोपी और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर, पिस्टल व मशरुका भी जब्त कर लिया है। आरोपी,फरियादी व्यापारी का कर्मचारी ही निकला।वह सामान की डिलेवरी देने और पेमेंट प्राप्त करने का काम करता था।
ये था पूरा मामला :-
पुलिस थाना रावजी बाजार में दिनांक 15.08.2023 को व्यापारी अंश तलरेजा ने एक लिखित शिकायत की थी कि, मै एस.डी ग्रुप की एजेन्सी का संचालन करता हूं । मेरी कम्पनी में मनोज अडतिया उम्र 21 साल निवासी छोटी खजरानी इन्दौर, लगभग 2 वर्ष से रजनीगंधा व चॉकलेट डिलेवरी का कार्य करता है। मैने दिनांक 15.08.23 को उसे माल की डिलेवरी का पैसा लेने भेजा था। जिन व्यापारीयो से पैसा लेना था उन से मैने फोन पर पूछा तो उन्होंने मनोज को पैसा देना बताया। शाम को मनोज द्वारा फोन कर बताया गया कि लुनियापुरा कब्रस्तान पर अज्ञात बदमाशों ने चाकू, पिस्टल दिखा कर मुझसे 41 हजार रु. व एक सोने की अँगूठी छीन ली है। मैने कहा आप थाने पर रिपोर्ट कराने पहुँचो मै वहीं आ रहा हूं। मुझे अपने कर्मचारी मनोज पर संदेह है। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना रावजी बाजर इन्दौर पर अपराध धारा 408 भादवि का कायम कर विवेचना मे लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी मनोज अडतिया निवासी 246 छोटी खजरानी इन्दौर को पकड़कर, विस्तृत पूछताछ की गई तो उसने स्वयं अपराध करना स्वीकार किया और बताया कि माल की डिलेवरी के पैसे मैने अपने साथी मोहित इकलडे निवासी नया बसेरा छोटी खजरानी इन्दौर को दिए हैं। आरोपी के बताए अनुसार मोहित से पूछताछ करने पर उसने बताया कि मनोज द्वारा मुझे 41000 रु.,एक सोने की अंगूठी और पिस्टल रखने को दी गई थी जिसे मैने घर में छुपा कर रखा है। पुलिस ने उससे उक्त मशरुका विधिवत जब्त किया।
आरोपी मनोज से पिस्टल के बारे मे पूछताछ करने पर उसने बताया कि मैने अपने दोस्त गौतम आरण्डे निवासी नया बसेरा छोटी खजरानी इन्दौर से ली थी।आरोपी गौतम द्वारा बताया गया की कई साल पुरानी एक देशी पिस्टल थी जिसके बारे मे मनोज को पता था। मनोज ने मुझसे 08-10 दिन पहले 5000रु मे खरीदी थी ।
रावजी बाजार पुलिस ने आरोपी 1.मनोज अडतिया सहित उसके दोनो सहयोगी आरोपी 2. मोहित इकलडे एवं 3. गौतम आरण्डे के विरुद्ध धारा 408 भादवि, धारा 25(8) आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया, जिन्हे बुधवार द को न्यायालय पेश किया गया ।