लॉकडाउन नहीं अब होगा अनलॉक -1, 8 जून से खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट और मॉल..!

  
Last Updated:  May 30, 2020 " 05:10 pm"

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने लॉक डाउन 5.0 नहीं बल्कि अनलॉक- 1 का ऐलान किया है। 1 से 30 जून तक के इस अनलॉक- 1 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इसके तहत चरणबद्ध ढंग से विभिन्न गतिविधियों की छूट दी जाएगी।कर्फ्यू अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। हालांकि कंटेन्मेंट जोन में लॉकडाउन संबंधी नियम लागू रहेंगे। वहां केवल जरूरी सेवाओं की अनुमति होगी।

गाइडलाइन में ये हैं प्रावधान…

पहले चरण में गैर कंटेन्मेंट क्षेत्रों में धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल आदि 8 जून से खोलने की अनुमति कड़ी शर्तों के साथ दी जाएगी।

शैक्षणिक संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारें करेंगी।

गाइडलाइन में साफ किया गया है कि स्कूल- कॉलेज खोलने का फैसला राज्य सरकारें परिस्थितियां देखकर अपने विवेक से लेंगी।

ये रहेंगे बन्द..

इंटरनेशनल फ्लाइट, सिनेमाघर, मेट्रो, मनोरंजन पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल आदि को खोलने की अनुमति फिलहाल नहीं होगी।

कंटेन्मेंट जोन में जारी रहेगा लॉक डाउन।

गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक कंटेन्मेंट जोन में लॉक डाउन की पाबंदियां पूर्ववत जारी रहेगी। इन क्षेत्रों में लोगों का आवागमन पूरीतरह प्रतिबंधित रहेगा। कंटेन्मेंट जोन से बाहर जहां कोरोना के नए मामले आने की आशंका हो, राज्य सरकारें बफर जोन तय कर सकती हैं।

कहीं भी आ- जा सकते हैं लोग।

गाइडलाइन में एक से दूसरे प्रदेश में जाने की अनुमति दे दी गई है। राज्यों में भी एक से दूसरे जिले में आवागमन की छूट रहेगी। हालांकि परिस्थितिनुसार प्रदेश सरकारें किसी क्षेत्र विशेष में आने जाने पर पाबंदी लगा सकती हैं।

अब रहेगा केवल नाइट कर्फ्यू।

अनलॉक- 1 में केवल रात का कर्फ्यू रहेगा। इसकी अवधि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगी।

मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी।

गाइडलाइन में साफ किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और सफर के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग याने कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा।

मास गैदरिंग पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

मास गैदरिंग पर प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेगा। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी।

इसी के साथ सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। शराब, पान मसाला, गुटखा, तम्बाखू का सार्वजनिक स्थानों पर सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
गाइडलाइन में दफ्तरों में रोटेशन सिस्टम लागू करने, सेनिटाइजेशन करने, थर्मल स्केनिंग और हैंडवाश पर जोर दिया गया है।

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