लॉक डाउन पीरियड में सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं स्कूल संचालक- कलेक्टर

  
Last Updated:  June 27, 2020 " 07:40 am"

इंदौर : फीस को लेकर निजी स्कूल संचालकों द्वारा बनाए जा रहे दबाव की लगातार शिकायतें प्रशासन को मिल रही थी। इस बात को देखते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने शुक्रवार को सीबीएसई और अन्य प्राइवेट स्कूलों के संचालकों की बैठक बुलाई।

लॉक डाउन पीरियड में सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं स्कूल संचालक।

कलेक्टर मनीष सिंह ने बैठक में साफ तौर पर कहा कि स्कूल संचालक, लॉकडाउन अप्रैल, मई और जून के पीरियड में पालकों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं अन्य किसी भी तरह के शुल्क नहीं लिए जा सकते हैं।

दुकान विशेष से कॉपी- किताबे लेने को नहीं कर सकते बाध्य।

कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि स्कूल संचालक या प्राचार्य, पालकों को किसी विशेष दुकान से यूनिफॉर्म और कॉपी किताबें लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। बैठक में स्कूल प्राचार्यों ने शिकायत की, कि फीस के मामले में पालक अभद्र व्यवहार करते हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने इस पर कहा कि किसी भी प्राचार्य और शिक्षकों से अभद्र व्यवहार करने का अधिकार पालकों को नहीं है। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में सहोदय ग्रुप के अध्यक्ष और सचिव के अलावा शहर के 170 सीबीएसई स्कूलों से जुड़े संचालक और प्राचार्य इस बैठक में उपस्थित थे। सभी संचालकों को यह स्पष्ट किया गया है कि वे लोग डाउन पीरियड में सिर्फ ट्यूशन फीस के अधिकारी हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि कोर्ट और प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए आदेश का पालन सभी स्कूल संचालकों को करना आवश्यक है।

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