नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते से किया जा रहा प्रकरणों का निपटारा

  
Last Updated:  December 9, 2023 " 04:41 pm"

हजारों मामले रखे गए हैं निराकरण के लिए।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किया लोक अदालत का शुभारंभ।

इंदौर : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले आयोजित जिलास्तरीय नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीपी शर्मा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। जिला न्यायालय के अन्य न्यायाधीशगण भी इस दौरान मौजूद रहे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीपी शर्मा ने बताया कि इस लोक अदालत में लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति एवं सुलह के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। यह लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आयोजित की गई है। नेशनल लोक अदालत हेतु इंदौर में कुल 67 खंडपीठों का गठन किया गया है।

नेशनल लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरण राजीनामे हेतु रखे गए हैं। इनमें राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण 1690, सिविल के 1078, मोटर दुर्घटना क्लेम 1753, विद्युत 2930, चेक बाउंस 7560, वैवाहिक 439, अन्य 482 प्रकरणों के साथ ही बैंक रिकवरी 50422, विद्युत 655, व अन्य 12449 से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरण राजीनामे के आधार पर निराकरण हेतु रखे गए हैं।

उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला न्यायालय, इन्दौर में 44 खण्डपीठ, श्रम न्यायालय में 01 खंडपीठ, कुटुम्ब न्यायालय में 05 खंडपीठ, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, इन्दौर में 02 खंडपीठ तथा तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर में 08 खंडपीठ, देपालपुर में 03 खंडपीठ, हातोद में 01 खंडपीठ एवं सांवेर में 03 खंडपीठ इस प्रकार कुल 67 खंडपीठ का गठन किया गया है।

उक्त लोक अदालत में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 एवं 135 के अतर्गत निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियम एवं शर्तों के अधीन प्रीलिटिगेशन एवं लीटिगेशन स्तर पर छूट दी जाएगी। नगर निगम द्वारा संपत्ति एवं जलकर के सरचार्ज में राहत दी जा रही है। साथ ही लोक अदालत में राजीनामे के आधार पर प्रकरण के निराकरण पर पक्षकार अदा की गई कोर्ट फीस शासन से वापस प्राप्त कर सकेंगे, इसी प्रकार चेक बाउंस के मामलों में भी समझौता शुल्क में विवेकानुसार छूट रहेगी।

ई – चालान भी भरे जा रहे।

लोक अदालत में यातायात पुलिस ने भी अपनी भागीदारी की है। जिला कोर्ट में यातायात पुलिस के काउंटर पर ई – चालान भरने वालों की खासी भीड़ लगी है।

लोक अदालत देर शाम तक जारी रहेगी।

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