इंदौर : लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने से संबंधित प्रकरण में फरार आरोपी को क्राइम ब्रांच इंदौर ने गिरफ्त में ले लिया है। थाना एरोड्रम के 420 भादवि के प्रकरण में पकड़ा गया आरोपी फरार था। आरोपी ने 90 दिन में 10 लाख रुपए का लोन दिलाने के नाम पर आवेदकों से पैसे प्राप्त कर धोखाधड़ी की थी।
पुलिस उपायुक्त कार्यालय (अपराध शाखा) में 03 महिला फरियादी द्वारा लिखित शिकायत की गई थी कि नगर निगम में कार्यरत व्यक्ति माखन जाट द्वारा 10 लाख रू का शासकीय लोन दिलाने का झूठा आश्वासन देकर तीनों आवेदिकाओं से कुल 1,80,000 रू प्राप्त कर धोखाधड़ी की। उक्त शिकायत प्राप्त होने पर जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। शिकायत में जॉच करते हुए पाया गया कि आरोपी माखन जाट निवासी जिला देवास द्वारा वर्ष 2021 में आवेदिकाओ को झूठ बोलकर 03 लाख रू की सब्सिडी वाला 10 लाख रू का शासकीय लोन दिलाने के नाम से आवेदकों के बैंकिंग एवं निजी दस्तावेज प्राप्त करते हुए झूठा आश्वासन देकर फाइल चार्जेस के नाम से लगभग कुल 1 लाख 80 रू ले लिए। बाद में न लोन दिलाया और न ही ली हुई राशि रिफंड की।
आरोपी माखन द्वारा थाना एरोड्रम क्षेत्र में भी एक महिला आवेदिका के साथ इसी तरह 10 लाख का लोन दिलाने के नाम से 49,000/– रू प्राप्त कर धोखाधड़ी की थी, जिस पर आवेदिका ने थाना एरोड्रम पर धारा 420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कराया था। फरार आरोपी को क्राइम ब्रांच टीम के द्वारा पकड़कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई के लिए थाना एरोड्रम पुलिस के सुपुर्द किया है।