इन्दौर : म.प्र. उच्च न्यायालय की इन्दौर खण्डपीठ में एकता कपूर की ओर से प्रस्तुत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद एकता कपूर को अंतरिम राहत प्रदान की है। पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा एकता कपूर के विरूद्ध वेब सीरिज xxx uncensored के आधार पर बीती 5 जून को भा.द.वि. की धारा 294, 298, /34, आई.टी. एक्ट की धारा 67, 67(ए) तथा धारा 3 भारत के राज्य प्रतीक अधिनियम 2005 के तहत इस आरोप पर एफ.आई.आर. दर्ज की थी कि उक्त वेब सीरिज में अश्लील दृश्य फिल्माये गये हैं। उक्त एफआईआर को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए एकता कपूर ने आनन्द सोनी अधिवक्ता के माध्यम से याचिका प्रस्तुत कर उक्त एफआईआर निरस्त करने की याचना की। एकता कपूर के वकील ने तर्क दिया कि उक्त वेब सीरिज में नग्नता या अश्लीलता नहीं है। उक्त वेब सीरिज केवल वयस्कों के लिए होकर उसमें किसी प्रकार के ऐसे दृश्य नहीं है, जिनसे कोई अपराध घटित होता हो। उक्त याचिका पर न्यायमूर्ति शैलेन्द्र शुक्ला की अदालत में सुनवाई हुई जिसमें एकता कपूर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विनय सराफ एवं आनन्द सोनी उपस्थित हुए। न्यायालय द्वारा एकता कपूर के अधिवक्ता के तर्क सुनने के बाद शिकायतकर्ता एवं म.प्र. शासन के अधिवक्ता को न्यायालय के समक्ष उक्त वेब सीरिज की सी.डी. प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तव में वेब सीरिज में कोई आपत्तिजनक दृश्य है की नहीं। याचिका में अगली सुनवाई 26 अगस्त नियत करते हुए तब तक एकता कपूर के विरूद्ध किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने का आदेश अन्नपूर्णा पुलिस को दिया।
वेब सीरीज मामले में एकता कपूर को मिली अंतरिम राहत
Last Updated: August 20, 2020 " 06:09 pm"
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