भोपाल। व्यापमं घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 634 छात्रों को फर्जी तरीके से एडमिशन लेने का दोषी पाया है। कोर्ट ने साल 2008 से 2012 तक के सभी नकलची छात्रों के एडमिशन रद्द कर दिए है।
व्यापमं घोटाले से जुड़े इस मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन छात्रों की याचिका खारिज कर दी है, जिन्होंने मप्र हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए मप्र हाईकोर्ट के फैसले पर मोहर लगाई। कोर्ट ने साल 2008 से 2012 तक करीब 700 नकलची एमबीबीएस छात्रों को तगड़ा झटका दिया है। सीजेआई जेएस खेहर की तीन सदस्यीय पीठ ने यह फैसला लिया है।
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